संवाददाता:जीतू यादव
यूपी के हमीरपुर जिले में अवैध संबंधों के शक में करीब साढ़े 16 साल पूर्व शिक्षामित्र का अपहरण कर हत्याकर शव झलोखर गांव के पास लटका दिया गया था. इस मामले में मंगलवार अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष व हमीरपुर लोकसभा प्रभारी समेत तीन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं अभियुक्तों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. इस हत्याकांड के एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है
V/O- हमीरपुर न्यायालय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जगदीश अनुरागी व प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि कुरारा क्षेत्र के एक गांव निवासी रामसेवक ने कुरारा थाने में एक जुलाई 2007 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया गया कि 29 जून 2007 को उसके शिक्षामित्र बेटे प्रमोद का अपहरण कर गांव निवासी राजबहादुर पाल, प्रहलाद, दिनेश व रमेश ने पेड़ से बांधकर पीटा और उसकी हत्या कर दी थी. मामले में पुलिस ने सभी के खिलाफ अपहरण कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया. साथ ही चार्जशीट न्यायालय में पेश की। मुकदमे के दौरान आरोपी रमेश की मौत हो गई.
V/Oपूर्व सपा जिलाध्यक्ष व हमीरपुर लोकसभा प्रभारी राजबहादुर पाल पुत्र राम आसरे, प्रहलाद पुत्र शिवनारायण व दिनेश पुत्र शिवदास का विचारण अदालत द्वारा किया गया. अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रमोद कुमार शासन ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया. साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई व प्रत्येक को 60–60 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है