प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैरागॉन कंपनी के मालिक अतीक के रिश्तेदार करम अहमद काजमी को धोखाधड़ी के मामले में राहत देते हुए उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं और 25 लाख रूपये भी जमा करने को कहा है। साथ ही उसे निजी मुचकले और दो प्रतिभूमियों पर रिहा करने का आदेश दिया है।