प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट ने के जिलाधिकारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। कहा गया कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26 दिसंबर 2023 का अनुपालन नहीं किया गया इसलिए अवमानना याचिका का दाखिल की गई है। मामला आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से संबंधित है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं का है। शिकायतका निस्तारण अदालत द्वारा निर्धारित समय में नहीं किया था।
यह आदेश जस्टिस दिनेश पाठक ने चित्रकूट निवासी शोभा की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।