संवाददाता:दयाशंकर यादव
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15/05/2024 को तहसील कार्यालय चांदो जिला बलरामपुर में पदस्थ पटवारी केशलाल पंडो थाना चांदो में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15/05/2024 को वह अपने कार्यालय में शासकीय कार्य का संपादन कर रहा था जहां ग्राम कुरडीह थाना चांदो निवासी (1) हिदायतुल्लाह पिता मोहमदिन, (2) जबीउल्लाह पिता मोहमदिन, (3) नईम अंसारी पिता मोहमदिन (4) फैजुल अंसारी पिता हाबीबुल्लाह आये और भूमि बंटवारे के कार्य के संबंध में बातचीत किये जिस पर प्रार्थी के द्वारा विधिवत प्रकिया के अनुसार काम होने की बात कहने पर उपरोक्त चारो आरोपीगण द्वारा प्रार्थी के साथ जातिगत अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्के से मारपीट किये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चांदो में अपराध क्रमांक 23/2024 धारा 186, 332, 353, 294, 323, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। लोक सेवक के विरुद्ध घटित गंभीर अपराध को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर के द्वारा आरोपीगणों की तत्काल गिरफ्तारी कर विधिवत कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) बलरामपुर श्री शैलेन्द्र पांडेय के मार्गदर्शन एवम पर्यवेक्षण में विवेचना के दौरान प्रकरण में पृथक से एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1/द,ध) जोड़ी गयी एयर तत्काल आरोपीगणों को अपराध घटित करना प्रथमदृष्टया सिद्ध पाए जाने से आज दिनांक 16/05/2024 के क्रमशः 14.30, 14.45, 15.00, 15.15 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय पेश की जा रही है।*