संवाददाता:एम.एस वर्मा, इटावा ब्यूरो चीफ, सोशल मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश 6397329270
इटावा। पुलिस लाइन सभागार में एसपी क्राइम सुबोध गौतम की अध्यक्षता में जे जे एक्ट विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एक्ट से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
एसपी क्राइम सुबोध गौतम ने कहा कि जुवेनाइल मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना वरती जाए। पुलिस बाल कल्याण अधिकारी इस संबंध में नियमित ज्ञानार्जन करते रहें तथा ग्रुप डिस्कशन भी अवश्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में नियमित अंतराल पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल अवश्य हों। इस संबंध में उन्होंने पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह के निर्देशन में पहुंचे बाल संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता ने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपराध में संलिप्त बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए उन्हें बिना वर्दी पहने ही बाल कल्याण समिति अथवा बाल न्याय बोर्ड कै समक्ष पेश करना चाहिए। पेश करने से पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाना आवश्यक है यदि आयु संबंधित कोई प्रपत्र नहीं है तो बाल न्याय बोर्ड के आदेश पर ही चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाना चाहिए।
श्री गुप्ता ने बाल कल्याण समिति व बाल कल्याण बाल न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जानकारी दी तथा देखरेख व आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियां बताईं तथा उन्हें पेश करते समय निर्धारित प्रारूपों को भरने की भी जानकारी दी। कार्यशाला में सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार शाक्य, चाइल्ड हेल्पलाइन की जिला कोऑर्डिनेटर कीर्ति गुप्ता, आंकड़ा विश्लेषक उमर मुर्तजा, अलावा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी विजय कुमार पांडेय उनके साथ रहे।
इस दौरान थाना जीआरपी, सिविल लाइन, कोतवाली, जसवंतनगर, बलरई, इकदिल, बढ़पुरा, चकरनगर, सहसों, बकेवर, ऊसराहार, भरेह, बिठौली, चौबिया आदि जनपद के विभिन्न थानों से पुलिस बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित सब इंस्पेक्टर तथा महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे।