संवाददाता: अर्जून मुर्मू
झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का किया आयोजन।
उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में झारखंड मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के ससमय क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ विधिवत रूप से उपायुक्त द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1000 रुपए प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना लाई गई है। योजना से जिले के योग्य लाभुकों को अच्छादित करने के लिए आगामी 3 से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जायेगा। लाभुकों को आवेदन जमा करने के लिए पंचायतों में लगने वाले शिविर में आना होगा। आवेदन के स्वीकृति के लिए पदाधिकारी के रूप में अधिकृत बीडीओ/सीओ आवेदनों का सत्यापन तीन दिनों के अंदर करेंगे। दुमका जिले में कुल 2,55,077 महिलाओं को इस योजना से अच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस दौरान उपायुक्त ने शिविरों के सफल संचालन के लिए सभी जरूरी कार्य समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। साथ ही सीएससी मैनेजर को डाटा इंट्री का प्रशिक्षण और उसका डेमो देने, शिविरों में पर्याप्त संख्या में कर्मी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। योजना का लाभ लेने से एक भी योग्य महिला नहीं छुटे। उपायुक्त ने ग्राम स्तर पर महिलाओं को योजना के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। आवेदन पत्र का वितरण पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि से सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीयों को योजना की नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को योजना का संचालन सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने में गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया।
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना
आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी।
1. आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।
2. आधार कार्ड।
3. आधार Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single बैंक अकाउंट होना चाहिए।
4. आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
5. राशन कार्ड।
6. पात्रता संबंधी घोषणा पत्र।
7. मोबाईल नम्बर।
रजिस्ट्रेशन हेतु ओटीपी के लिए आवेदिका अपने मोबाईल के साथ कैम्प में उपस्थित रहेंगी।
“झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी।
1. झारखंड की निवासी हों।
2. आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
3. आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
4. आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
5. आवेदिका का आधार कार्ड हो।
6. आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्डधारी हो।
अपवर्जन मानक, निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी -
1. आवेदिका स्वयं या उनके पति, केन्द्र / राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी / मानदेयकर्मी के रुप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो।
2. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हों।
3. आयकर अदा करने वाले परिवार। परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
4. जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
5. ईपीएफ धारी आवेदक महिला।
कार्यशाला में उप विकास आयुक्त,वन प्रमंडल पदाधिकारी, निदेशक आईटीडीए, सहायक समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।