मंदिर-मस्जिद के सर्वे पर 4 हफ्ते की रोक, कोई नया मुकदमा दायर नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि तब तक देश की किसी भी अदालत में धर्मस्थलों का नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। न पुराने/नए मामलों पर कोई आदेश दिया जाएगा।