औरैया जिला मजिस्ट्रेट डॉ० इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देशानुसार उ० प्र० आबकारी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों एवं व्यवस्थापन नियमावली 2001 के क्रम में आबकारी अधिनियम खण्ड- प्रथम के नियम 59 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार दिनांक 26 जनवरी 2025 (गणतंत्र दिवस) के दिन जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापनों के बिक्री की बन्दी घोषित की गयी है। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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