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बोकारो/झारखंड: दुकानों पर लगे तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन सम्बंधित पोस्टर को हटाया गया।

संवाददाता: नेशनल हैंड राजेश कुमार 

 


बोकारो झारखंड 

 दुकानों पर लगे तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन सम्बंधित पोस्टर को हटाया गया।

 सेक्टर-6 थाना क्षेत्र के सभी स्कूलों के पास के सभी दुकानों में तम्बाकू की जांच की गई।

 सिंगल सिगरेट (Loose Cigarettes ) की विक्री कोटपा-2003 की धारा 7 का उल्लंघन है।

आज दिनांक 13.01.2025 को सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA.2003) की धारा 4, 6ए, 6बी के तहत थाना प्रभारी सेक्टर 6 के निर्देशन में जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा सेक्टर-6 डी0ए0वी0 स्कूल, क्रेसेन्ट पब्लिक स्कूल, डी0पी0एस0 सेक्टर 5, चिन्मया स्कूल व चीराचास पुल के निकट कुल लगभग 77 दुकानों की जांच की गई जिसमें कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 14 प्रतिष्ठानो/व्यक्तियों का चालान काटकर 2100/ रू अर्थदन्ड की वसूली की गई। 

थाना प्रभारी सेक्टर 6 के अनुसार बताया गया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के तहत कोटपा-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु आज अभियान चलाया गया है जिसमें विशेषकर देखा गया है कि स्कूल के 100 गज के दायरे में कोई ऐसा दुकान तो नही है जो तम्बाकू उत्पाद बेच रहा है। जिन दुकानों पर तम्बाकू उत्पाद से सम्बन्धित विज्ञापन का पोस्टर लगा था उसको हटवाया गया है और उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि कि अपने दुकानों पर विज्ञापन वाला पोस्टर न लगाये अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत चालान की जायेगी जिसमें उल्लंघनकर्ता वाले दुकारदार को 1000 का जुर्माना या दो वर्ष का कारावास अथवा दोनो हो सकता है और सप्लाईकर्ता को 5000 का जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनो हो सकता है। तो भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिये सभी दुकानदार तैयार रहें और कोटपा के सभी कानून का पालन करे।  
जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा 6ए यानी अठठारह साल से कम आयु वर्ग के बच्चो को तम्बाकू उत्पाद बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है एवं धारा 6बी यानी स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू की दुकान न हो इसके अनुपालन के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

 जिला परामर्शी मो0 असलम तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो के द्वारा सभी बोकारो वासी से अनुरोध किया गया कि खुले/सार्वजनिक स्थान (सार्वजनिक स्थान यानी ऐसी जगह जहां दो आदमी बिना रोकटोक के आसानी से आ जा सके) में धुम्रपान का सेवन न करें। यदि खुले में धुम्रपान का सेवन करते हुये पकडे गये तो कोटपा-2003 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की जायेगी और सभी दुकानदार से अपील है

कोटपा-2003 की धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी (कैंसर वाला चित्र) के बिना किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद/सिगरेट/खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-2 का उल्लंघन कोटपा-2003 की धारा 20 के अन्तर्गत दन्डनीय अपराध है। इस लिये सभी दुकानदारो को चेतावनी दी जाती है कि सिंगल सिगरेट (स्ववेम ब्पहंतमजजमे ) की विक्री न करें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि श्री मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सेक्टर 6 थाना की गशती बल साथ में उपस्थित थे।

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