बोकारो कोटपा-2003 के तहत चीरा चास थाना परिक्षेत्र में चलाया गया छापामारी अभियान।
चीरा चास थाना परिक्षेत्र में अभियान चलाकर 47 दुकानों में तम्बाकू की जांच की गई।
आज दिनांक 27.02.2025 को डा0 अभय भूषण प्रसाद सिविल सर्जन सह अभिहित पदाधिकारी बोकारो के निर्देशन एवं चीरा चास थाना प्रभारी के सहयोग से मो0 असलम जिला परामर्शी बोकारो के द्वारा तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA.2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत
विशेष जंाच अभियान चीरा चास थाना परिक्षेत्र के कुल 47 दुकानों की जांच की गई जिसमें 7 दुकानों/ व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 1400 रूपये की वसूली की गई।Crimediaries9 THE Real crime stories on YouTube
मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान कुछ दुकानांे पर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन कर रहे हैं। छापामारी के दौरान सभी दुकानदारो को सुझाव दिया गया कि सिगरेट के विज्ञापन वाले पोस्टर दुकानों पर न लगायें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 5 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कोटपा-2003 कानून क्या कहता है-
धारा-5
सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन पर प्रतिबंध है।
धारा-6ए
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध है।
धारा-6बीकिसी भी शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध।
इस अवसर पर चीरा चास थाना से छापामारी दल व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उपस्थित थे।