लखनऊ: सिल्वर लाइन अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक
हाईकोर्ट ने लखनऊ के सिल्वर लाइन अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण पर फिलहाल रोक लगा दी है। अपार्टमेंट में रहने वाले कई फ्लैट मालिकों ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इससे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने फ्लैट मालिकों को 15 दिन के भीतर अपार्टमेंट खाली करने का नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने एलडीए को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, साथ ही उसके दो हफ्ते बाद याचियों को प्रत्युत्तर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।