संवाददाता: पुष्पेंद्र सिंह
विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया 7 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना
जयपुर :अपने से 17 साल छोटी 6 वर्षीय बालिका के साथ लैंगिक हमला किया
पीड़िता के पिता ने श्याम नगर थाने में 22 अप्रैल, 2021 को दर्ज कराया था मुकदमा
मुल्ज़िम घर का नौकर था और घर में पीड़िता के माता पिता मौजूद नहीं होने पर मौका देखकर मुल्ज़िम ने पीड़िता के साथ वारदात कारित की
जज तिरुपति कुमार गुप्ता ने मंशा और कृत्य को दुष्कर्म मानते हुए 25 हजार का भी लगाया जुर्माना
विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने 9 गवाहों के बयान 11 दस्तावेज करवाए प्रदर्शित
अभियुक्त की दलील कि उसने कोई अपराध नहीं किया है।