संवाददाता: चन्दगीराम मिश्रा
निजी प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी
हरदोई
हरदोई,कलेक्ट्रेट कक्ष में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के राजकीय राजकीय चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में बैठक हुई। माननीय उच्च न्यायलय, इलाहाबाद द्वारा डॉ अरविन्द गुप्ता बनाम प्रेसीडेंट एण्ड मेंबर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेशल कमीशन उत्तर प्रदेश के वाद में 8 जनवरी 2025 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कोई भी सरकारी डॉक्टर न तो किसी निजी अस्पताल के लिए मरीज को संदर्भित करे और न ही स्वयं निजी प्रैक्टिस करे।
Crimediaries9 The real crime stories on YouTube
माननीय उच्च न्यायलय के आदेश का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गयी है। पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्राचार्य स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीएमएस जिला अस्पताल(पुरुष), सीएमएस जिला अस्पताल(महिला), सीएमएस 100 शैय्या अस्पताल व प्रभारी निरीक्षक जिला अभिसूचना इकाई हरदोई इसके सदस्य हैं। समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर की जाएगी। समिति की बैठक में निजी प्रैक्टिस करने वाले चिन्हित सरकारी डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनपद में सरकारी डॉक्टर द्वारा निजी प्रैक्टिस के किसी भी मामले को गंभीरता से लिया जायेगा। आज की बैठक में समिति के सदस्य उपस्थित रहे।