ब्युरोचिफ:- विनोद पांडेय
जिला:- एम सी बी छत्तीसगढ़
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) के तहत कलेक्टर डी. राहुल वेंकट द्वारा जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन का आदेश जारी किया गया है। यह ग्राम सभाएं 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक आयोजित की जाएंगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक होगा। पंचायत राज अधिनियम की धारा 6(2)(क) के तहत ग्राम सभा की पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरपंच, पंच और सचिव की होगी। साथ ही, ग्राम सभा की कार्यवाही अधिनियम की धारा 129 ख (3) के अंतर्गत संचालित की जाएगी।
विशेष ग्राम सभाओं में नागपुर-चिरमिरी रेलवे हाल्ट लाइन तथा बौरीडांड-सूरजपुर रेलवे मार्ग के दोहरीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। यह अधिग्रहण कार्य रेलवे अधिनियम 1989 तथा छत्तीसगढ़ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
इन ग्राम सभाओं में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी, जिसे "ग्राम सभा निर्णय" (GS NIRNAY) मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। साथ ही, समस्त गतिविधियों की जानकारी वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) एवं GPDP पोर्टल में भी शत-प्रतिशत अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
जिन ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होंगी वह इस प्रकार हैं: 10 अप्रैल 2025 को सरोला, शंकरगढ़, बेलबहरा, सरौला, और उदलकछार में होगा । वही 11 अप्रैल 2025 को खैरबना, चिरईपानी, JNसरभोका, लाई, दरीटोला, और बरबसपुर होगा । इसके साथ हो 12 अप्रैल 2025 को बंजी, सेमरा, और उजियारपुर में होगा । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।