दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने की जेल की सज़ा सुनाई है.
राजपाल यादव के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराने वाली कंपनी के वकील के अनुसार, “दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखा है और उन्हें शिकायतकर्ता को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.”
राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव भी इस मामले में सह-अभियुक्त हैं और अदालत ने उन्हें भी पैसे चुकाने का आदेश दिया है.
साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी एक फ़िल्म ‘अता, पता, लापता’ के लिए ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की एक निजी कंपनी से क़रीब पांच करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया था.
हालांकि, फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही और यह निवेश कथित तौर पर डूब गया, जिसके कारण वह कंपनी को कर्ज़ वापस नहीं कर पाए.
पिछली अदालती कार्यवाही के अनुसार, राजपाल यादव ने बार-बार पैसे लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहे.
इस दौरान, अदालतों ने भी उनके ख़िलाफ़ आदेश जारी किए, लेकिन उन्होंने समय पर इन आदेशों का पालन नहीं किया.
बाद में, राजपाल यादव ने कंपनी को सात चेक दिए जो बाउंस हो गए. इसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया.
