TTN 24न्यूज
ब्युरोचीफ, शैलेन्द्रसिंह बारडोली गुजरात
बारडोली म्युनिसिपैलिटी के टेंडर में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आरोप, कॉर्पोरेटर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और करप्शन मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
बारडोली म्युनिसिपैलिटी के एक टेंडर मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें फर्जी, नकली और झूठे डॉक्यूमेंट्स पेश करके सरकारी काम पाने का आरोप है।
शिकायत में कहा गया है कि यह शिकायत बारडोली म्युनिसिपैलिटी की कॉर्पोरेटर स्वातिबेन पिनालकुमार पटेल ने बारडोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी।
शिकायत में हसलट इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक मयूरकुमार हसमुखभाई परमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
इसके अलावा, बारडोली म्युनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर, पूर्व एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन, इंजीनियर, म्युनिसिपल इंजीनियर और कंसल्टेंट इंजीनियर समेत कुल 7 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी कॉन्ट्रैक्टर ने बारडोली में आशापुरा मंदिर के पास बॉक्स कल्वर्ट के काम के टेंडर में पहले किए गए कामों के सर्टिफिकेट/फॉर्म जमा किए थे।
शिकायत में खास तौर पर आरोप लगाया गया है कि फॉर्म नंबर 3(4) और 3(A) समेत कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत और जाली तरीके से तैयार किए गए थे।
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि ऑफिस ने कहा है कि RTI के ज़रिए संबंधित सरकारी ऑफिसों से मिले कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऐसे किसी एग्रीमेंट या काम का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
सूरत डिस्ट्रिक्ट पंचायत इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक डॉक्यूमेंट के बारे में, शिकायत में कहा गया है कि एग्रीमेंट नंबर 81/78/2021-22 उनके ऑफिस ने जारी नहीं किया था और ऐसा कोई काम नहीं किया गया था।
महुवा पंचायत इरिगेशन सब-डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट के बारे में, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि डॉक्यूमेंट की रकम और डिटेल्स में गड़बड़ी है।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जाली डॉक्यूमेंट्स में नकली सरकारी ऑफिस के सिक्के और अधिकारियों के झूठे साइन का इस्तेमाल किया गया था।
कॉर्पोरेटर ने सवाल उठाया है कि अगर टेंडर प्रोसेस के दौरान डॉक्यूमेंट्स का सही वेरिफिकेशन किया गया होता, तो ऐसी गड़बड़ियों का खुलासा हो सकता था। शिकायत में यह भी आरोप है कि नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों ने इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होने के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।
शिकायत में आरोप है कि सरकारी फंड को नुकसान पहुंचाने के लिए आरोपियों के बीच मिलीभगत और आपराधिक साजिश हो सकती है।
शिकायत में इंडियन पीनल कोड की धारा 335, 336, 340 वगैरह और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 21 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
शिकायत में पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यूट्रल पुलिस जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है।
