न्याय न मिलने पर न्यायालय पहुंचा दलित किसान दलाल ने 90 हजार लेकर दिया फर्जी आदेश रजिस्ट्री का हुआ खुलासा

न्याय न मिलने पर न्यायालय पहुंचा दलित किसान दलाल ने 90 हजार लेकर दिया फर्जी आदेश रजिस्ट्री का हुआ खुलासा।

 

ब्यूरो रिपोर्ट TTN 24 NEWS

बिलग्राम हरदोई। जमीन बिक्री की अनुमति दिलाने के नाम पर दलाल ने 90 हजार रुपये लेने और कथित फर्जी आदेश तैयार कर जमीन का बैनामा कराने का मामला सामने आया है।

ककराखेड़ा निवासी दलित किसान रामकुमार ने मामले में पुलिस स्तर से कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए विशेष न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने और जांच की मांग की है। न्यायालय में दिए गए प्रार्थना-पत्र में रामकुमार ने बताया कि आर्थिक जरूरत के चलते उसने ग्राम जलालपुर तहसील बिलग्राम स्थित अपनी कृषि भूमि गांव के ही रामकिशोर को बेचने का निर्णय लिया था। बैनामा कराने से पहले अपर जिलाधिकारी से अनुमति लेने के लिए वह रामकिशोर के साथ शिवसागर सिंह यादव उर्फ सरदार यादव ग्राम धनसिंह पुरवा थाना मल्लावां से संपर्क में पहुंचा।

आरोप है कि अनुमति दिलाने के नाम पर शिवसागर ने 90 हजार रुपये मांगे। प्रार्थना-पत्र के मुताबिक यह रकम रामकिशोर के पुत्र उमेश कुमार के खाते से पेटीएम के माध्यम से अलग-अलग तिथियों में दी गई। इसके बाद कथित तौर पर अनुमति आदेश हो जाने की जानकारी देकर बैनामा कराने के लिए कहा गया। रामकुमार का आरोप है कि सात मई 2026 को बिलग्राम स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में कथित फर्जी अनुमति आदेश प्रस्तुत किया गया। आदेश में संबंधित अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए थे और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जमीन का बैनामा रामकिशोर के नाम करा दिया गया। पीड़ित का कहना है कि बाद में उसे आदेश फर्जी होने की जानकारी हुई। जब उसने इस संबंध में शिवसागर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके साथ गाली-गलौज की गई, जातिसूचक गाली दी गई। जान से मारने की धमकी दी गई।रामकुमार के अनुसार घटना की शिकायत थाना बिलग्राम पुलिस के साथ साथ पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्चाधिकारियों से की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली है। न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र पर संज्ञान लेते हुए विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर बिलग्राम थाने को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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