बैल के अवैध परिवहन के मामले में सुपेला पुलिस की कार्रवाई, परिचालक गिरफ्तार

रिपोर्टर हनु नायक

स्थान: सुपेला,

 

*बैल के अवैध परिवहन के मामले में सुपेला पुलिस की कार्रवाई, परिचालक गिरफ्तार*

▪️ *छावनी से सुपेला होते हुए एक बैल को वाहन में लादकर नागपुर स्थित कत्लखाना ले जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की।*

▪️ *नेहरू नगर भिलाई के पास वाहन को रोककर जांच करने पर बैल वाहन में लदा मिला तथा उसका मुंह बंधा हुआ था।*

▪️ *वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जबकि वाहन में मौजूद परिचालक त्रिलोक पटेल को पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार किया।*

▪️ *प्रकरण में आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया तथा बैल को सुरक्षार्थ श्री कृष्णा गौशाला, ग्राम मोहलई भेजा गया।*

 

मुख्य बिंदु

दिनांक 21.09.2026 को बैल के अवैध परिवहन की सूचना पर थाना सुपेला पुलिस द्वारा नेहरू नगर भिलाई के पास कार्रवाई करते हुए वाहन में लदे बैल को सुरक्षित कराया गया तथा परिचालक को गिरफ्तार किया गया।

 

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 21.09.2026 को प्रार्थी प्रिंस कसेर, उम्र 29 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 57, राम मंदिर के पास, रामनगर दुर्ग, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि परिचित अनिल कुमार दौलतानी द्वारा सूचना दी गई कि महिन्द्रा जीतो प्लस वाहन क्रमांक CG 06 GZ 4506 में चालक शरद यादव एवं परिचालक त्रिलोक पटेल द्वारा एक लाल रंग के बैल को छावनी से सुपेला होते हुए नागपुर की ओर ले जाया जा रहा है।

सूचना पर प्रार्थी द्वारा नेहरू नगर भिलाई के पास पहुंचकर वाहन को देखा गया, जिसमें एक लाल रंग का बैल लदा हुआ था तथा उसका मुंह बंधा हुआ था। वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जबकि परिचालक वाहन में मौजूद मिला। बैल के परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहने पर परिचालक द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया गया। पुलिस द्वारा आरोपी त्रिलोक पटेल को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पशु के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क किया गया, किंतु तत्काल उपलब्ध नहीं होने के कारण बैल को सुरक्षार्थ श्री कृष्णा गौशाला, ग्राम मोहलई, जिला दुर्ग भेजा गया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

 

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

बैल को वाहन में लादकर छावनी से सुपेला होते हुए अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा था। परिवहन के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तथा बैल का मुंह बंधा हुआ पाया गया।

 

घटना स्थल

नेहरू नगर, भिलाई, थाना सुपेला क्षेत्र, जिला दुर्ग।

 

आरोपी का नाम

 

1. त्रिलोक पटेल, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम घामनसरा, सुरगी, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

 

जप्त सामग्री

 

1. महिन्द्रा जीतो प्लस वाहन क्रमांक CG 06 GZ 4506।

2. एक लाल रंग का बैल।

 

अपराध क्रमांक एवं धाराएं

अपराध क्रमांक 1406/2026, धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम, 2004 एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960।

 

सराहनीय कार्य

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला एस.एन. सिंह, पीएसआई अजय साहू एवं आरक्षक योगेन्द्र बिलौने की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पशुओं के अवैध परिवहन, क्रूरता अथवा कानून का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों की जानकारी तत्काल निकटतम पुलिस थाना को दें। ऐसी गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा प्रचलित कानून के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

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