सड़क किनारे बगैर इजाजत मेला या कोई भी निजी कार्यक्रम किया तो होगी सख्त कार्रवाई, विनय कुमार
जुबैर अंसारी स्पेशल क्रोस्पोंडेंट ऑफ बिहार l
बीरपुर अनुमंडल क्षेत्र मे सड़क किनारे सरकारी या निजी जमीन पर होने वाले कार्यक्रम के मद्धे नजर सख्ती बढ़ा दी है l एसडीएम विनय कुमार ने पत्र जारी कर आम जनों से कहा की बगैर इजाजत किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन कीर्तन, जागरण,जलसा, मिलाद, इजतेमा, समागम सहित अन्य आयोजनों पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी l कुमार ने आगे कहा अक्सर देखा जाता है की सड़क किनारे सरकारी जमीन या निजी जमीन पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाते है l कई बार स्कुल निजी स्कुल एजुकेशनल ट्रस्ट और सुसाइटी भी कार्यक्रम आयोजित करते है लेकिन इसकी सुचना स्थानीय थाना या अनुमंडल पदाधिकारी को नही दी जाती है l इससे यातायात और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है l पत्र मे यह भी कहा गया की 25 अगस्त को पिपरा थाना क्षेत्र के कटैय्या निर्मली चौक स्थित मंदिर के पास कीर्तन कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ था जिस मे कई लोगों की मौत हुई और लोग घायल भी हुए उक्त घटना से अनुमंडल प्रसासन बीरपुर ने सबक लेते हुए विशेष चौकसी बरतने का निर्णय लिया है l एसडीएम ने कहा कार्यक्रम स्थल पर रौशनी की व्यवस्था होना लाजमी है l निजी जमीन पर कार्यक्रम की अनुमति मिलने के बावजूद भी मुख्य सड़क पर मेला, पार्किंग या दुकान की अनुमति नही मिलेगी l कार्यक्रम स्थल तक जाने आने के लिए संपर्क सड़क या अन्य वैकल्पिक मार्ग से प्रवेश और निकास की व्यवस्था करनी होगी l संपर्क मार्ग से जुड़ी सड़क के खाली स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी l मुख्य सड़क से कार्यक्रम स्थल मे सीधे प्रवेश रोकने के लिए मजबूत बैरीकैटिंग करनी होगी l कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी प्रसासन ने स्पष्ट किया है की किसी भी स्थिति मे सड़क की जमीन पर मेला या दुकान नही लगाया जाएगा l आदेश को नही मानने वाले आयोजको के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी l अब किसी भी आयोजन से पहले पंचायत स्तर के कर्मी और चौकीदार के माध्यम से सुचना जुटाई जाएगी l आयोजको से समन्यव कर संबोधित अनुमंड पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष संयुक्त रूप से स्थल का निरिक्षण करेंगे और निरिक्षण के बाद ही कार्यक्रम स्थल तैय होगा सड़क किनारे सरकारी जमीन या सड़क की जमीन पर कार्यक्रम आयोजित नही किया जाएगा l
