रतनदीप शर्मा
जनपद संभल
*रुपये गिनते हुए वीडियो वायरल होने पर लेखपाल सोनू कुमार निलंबित*
*जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी सम्भल द्वारा लेखपाल को किया गया निलम्बित*
*सम्भल (बहजोई), 01 अगस्त 2026*
तहसील सम्भल के क्षेत्र मूसापुर ईसापुर में तैनात लेखपाल सोनू कुमार को रुपये गिनते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में तहसीलदार सम्भल की आख्या दिनांक 01 अगस्त 2026 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्यवाही जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सम्भल विकास चन्द्र के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।
आख्या के अनुसार लेखपाल सोनू कुमार का रुपये गिनते हुए वीडियो वायरल हुआ है जिसके कारण तहसील की छवि धूमिल हुई है। सोनू कुमार उक्त वीडियो में रुपये गिनते दिख रहे हैं जिसके कारण इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रतीत होती है। इनका यह कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत है।

उप जिलाधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार, वायरल वीडियो में लेखपाल सोनू कुमार रुपये गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे तहसील प्रशासन की छवि धूमिल हुई है तथा उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रतीत होने के कारण यह कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत माना गया है।
निलंबन की अवधि में सोनू कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन राशि के बराबर देय होगा तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश पर वेतन देय है,भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा जिन्हें निलंबन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त था। निलंबन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
उपरोक्त में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जब लेखपाल सोनू कुमार इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन,व्यापार वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
प्रकरण की विभागीय जांच के लिए नायब तहसीलदार, भूड़ (सम्भल) अरविंद कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि आरोप पत्र तैयार कर संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध कराते हुए जांच पूर्ण कर अपनी आख्या एवं मूल पत्रावली शीघ्र प्रस्तुत करें। निलंबन काल में उपरोक्त लेखपाल राजस्व निरीक्षक कार्यालय तहसील सम्भल से सम्बद्ध रहेंगे तथा राजस्व कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थित करना सुनिश्चित करेंगे।
उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष एवं नियमानुसार विभागीय जांच कराते हुए आवश्यक अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
