*लखनऊ।*
ब्यूरो चीफ TTN 24 NEWS
विधानसभा और सचिवालय के बारे में सोशल मीडिया पर अनर्गल, असत्य टिप्पणी करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई होगी।
प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने यह आदेश जारी किया।
अधिकारियों, कर्मचारियों व अध्यक्ष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी गैरकानूनी मानी जाएगी।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है।
बिना तथ्य प्रमाणित किए पोस्ट की गई सामग्री अनधिकृत मानी जाएगी।
आदेश की प्रति मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को भी भेजी गई।
